किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध, चुनाव आचार संहिता लागू…..

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15 अक्टूबर 2024

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं एसडीएम धालभूम ने जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों/ सरकारी संपत्ति पर राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर को लेकर की जांच, नगर निकायों को निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन अनुरूप कार्रवाई के दिये निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा तिथि 15.10.2024 से ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम एवं अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला द्वारा निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों अनुमंडल अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य निषेधाज्ञा लगाया गया है।

उक्त के तहत किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई का प्रावधान है।

उक्त को लेकर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बैनर/ होर्डिंग हटाने की कार्रवाई का जायजा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान एवं एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार द्वारा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई स्थानों से राजनीतिक दलों से जुड़े पोस्टर/ बैनर हटाये गए हैं, अन्य स्थानों पर भी हटाने की कार्रवाई जारी है। भ्रमण के दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तथा एसडीएम धालभूम ने नगर निकाय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक तय समयसीमा के भीतर सभी स्थानों से राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, नारा, स्लोगन, वॉल पेंटिंग आदि हटा लिए जाएं ।

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