गाडी़यों पर धर्म और जातियों के स्टिकर लगाने वाले हो जाएं सावधान…..

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आपने सड़क पर बहुत से ट्रकों पर या और अन्य वाहनों पर अलग-अलग तरह की शायरी लिखी देखी होगी, जिनमें से कई वाहनों पर रोमांटिक तो कई पर अश्लील शायरी लिखी होती है।
लेकिन कोई अगर इस तरह की शायरी लिखता है तो अच्छा खासा चालान कट सकता है। कई राज्यों की पुलिस ने हाल ही में इस तरह के वाहनों पर कार्यवाही की है।
वहां पर इस तरह की शायरी लिखना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। ऐसा करने पर भी चालान किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।
इस अधिनियम के तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है। इसके लिए आपको ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
मोटर व्हीकल रूल्स 198 लाइन में रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी भी तरह के स्टीकर लगाने की पूरी तरह से मनाही है।
मोटर व्हीकल नियम बताते हैं कि स्टिकर और चिपकाने वाले लेबल्स को रजिस्ट्रेशन प्लेट पर लगाने की अनुमति नहीं है। नियम यह भी कहते हैं कि नंबर प्लेट 1 एमएम अल्युमिनियम की बनी होनी चाहिए जिसमें सबसे बांए मध्य में नीले रंग में IND लिखा होना चाहिए ।
ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल की धारा 192 के तहत ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है।

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