माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने सभी प्रदेशों के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों तथा सभी राज्यों के सरकार को अलर्ट किया है कि अब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।



