आज जमशेदपुर SDJM श्रीमती दिव्या अश्वनी की अदालत ने एक 2019 के मामले में पति सौरभ गांधी ( चार्टर्ड अकाउंटेंट ) को दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत के मामले में आज बरी कर दिया।
यह मामला पूजा वर्मा उर्फ़ सुरभि गांधी ने अपने पति सौरभ गांधी (चार्टर्ड अकाउंटेंट) और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2019 में फाइल किया था जांच के क्रम में अनुसंधानकर्ता ने केवल सौरभ गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
पूजा वर्मा उर्फ़ सुरभि गांधी सुंदरनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। पूजा वर्मा का विवाह संबलपुर, उड़ीसा के रहने वाले सौरभ गांधी के साथ 28 नवंबर 2017 में हुआ था। सौरभ गांधी के खिलाफ पूजा वर्मा ने यह आरोप लगाया था कि दहेज के लिए उनके साथ प्रताड़ना की गई और उनके जेवर लेकर अमानत में ख़यानत किया गया पूजा वर्मा की ओर से चार गवाहों ने इस मुकदमे में गवाही दी थी और सौरव गांधी ने स्वयं अभियुक्त के तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही दी थी।
साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने सौरभ गांधी को बरी कर दिया इस मामले में सात वर्षों बाद आज फैसला आया। सौरभ गांधी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी और बहस की थी।

