मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल (एम एन पी एस) बिस्टुपुर व दयानंद पब्लिक स्कूल, साकची अपने स्कूल के क्लास 9 के अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग बच्चों के फीस नहीं दे पाने के कारण बच्यों का स्कूल द्वारा 10वीं बोर्ड का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा देने के विरुद्ध शिकायत पत्र एवं आवश्यक कारबाई की मांग– डाक्टर उमेश

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मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल (एम एन पी एस) बिस्टुपुर व दयानंद पब्लिक स्कूल, साकची अपने स्कूल के क्लास 9 के अभिवंचीत एवं कमजोर वर्ग बच्चों को फीस नहीं दे पाने के कारण बच्यों का स्कूल द्वारा 10वीं बोर्ड का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा देने के विरुद्ध शिकायत पत्र एवं आवश्यक कारबाई की मांग के संबंध में!

आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (c) के तहत अभिवगीत एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का मोती लाल नेहरू पब्लिक स्कूल, बिस्टुपुर और दयानंद पब्लिक स्कूल, साकची
की प्रवेश कक्षा की आरक्षित सीट (नर्सरी क्लास) पर नामांकन हुआ था, अब उन बच्चों को कक्षा 9 वीं में आने के बाद दोनों स्कूल प्रबंधनों द्वारा अपने स्कूल के कक्षा 9 वीं के कमजोर वर्ग के बच्चों से यह कहते हुए फीस की मांग कर रहे है कि आर.टी.ई.अधिनियम 2009 के प्रावधान के
तहत क्लास 8 तक ही नि शुल्क देने का प्रावधान था अब आपको फीस देने होगें (ये बच्चे क्लास 8
तक नि: शुल्क शिक्षा पाते रहे है) इन बच्चों के वर्तमान में अभिभावकों को आर्थिक
ऐसी नहीं है कि स्कूल द्वारा मांगी गई फीस की रकम दे पाए। ऐसे में फीस नहीं दे पाने
के कारण दोनों स्कूल प्रबंधनों में मह कहते हुए उन बच्चों के 10 वीं क्लास बोर्ड का
रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है कि पहले पूरी फीस चुकाए उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन
होगा। अगर इन बच्चों का बोर्ड रजिस्ट्रेशन समय रहते नहीं होगा तो इन सभी बच्चों का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में मोती लाल नेहरू स्कूल के चार बच्चे १) सौभिक महतो
Adm. no. – 7774 2) देवराज कुंभकार- Adm. no.-7773 3) ज्योति महतो – Adm. no. -7770 4) मोमिता महतो – Adm. no – 7767 और दयानंद स्कूल के 1) अंगद बाउरी – Adm. no.- 2458/12 को साल बाद होने के साथ ही शिक्षा बाधित होने का भी डर सता रहा है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे भारत सरकार द्वारा पूरे द�

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