आज 14.12.2022 को अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय 2 जमशेदपुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया| केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत पति को आदेश दिया कि उसे अपनी टीचर पत्नी और नाबालिग पुत्र को 21000/ रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता के तौर पर देने होंगे| न्यायाधीश गति कृष्ण तिवारी ने आदेश देते हुए कहा कि पति को गुजारा भत्ता की राशि मुकदमा दाखिल करने की तिथि से देना होगा| यह भरणपोषण का वाद शिक्षिका पत्नी ने वर्ष 2018 में दाखिल किया था| आदेश के अनुसार कल तक 1,08,000 रुपये की राशि बकाया है जिसे पति को 12 किश्तों में अदा करने का आदेश है| न्यायालय ने यह भी वर्णित किया कि 7000/ रुपये पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में मिलेगा और उसके नाबालिग पुत्र को 14000/ रुपये प्रति माह भरणपोषण के लिए देना होगा| पत्नी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अमित कुमार सिंह कर रहे थे|
