समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश सिंह ने बाकी के तीनों डायरेक्टर्स के ऊपर दर्ज कराया F.I.R…….

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लगाया चोरी का आरोप…..

समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश सिंह ने बाकी के तीनों डायरेक्टर्स के ऊपर दर्ज कराया F.I.R…….

लगाया चोरी का आरोप…..
दर्ज एफआईआर में राजेश सिंह ने कहा है की “मेसर्स समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड”, पता- 141, चौथा तल्ला पर स्थित “द सैंक्टम टावर”, जमशेदपुर का एक निर्देशक हूं। इस कंपनी में 20% का शेयर का होल्डर भी मैं हूं।
मेरे अलावा उपरोक्त कंपनी में बाकी तीन लोग भी बराबर के शेयर होल्डर एवं निदेशक हैं।अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडे, और राजीव कुमार सहित राजेश सिंह की इस कंपनी में 20% की बराबर की हिस्सेदारी है।
इसके अलावा अनूप रंजन की पत्नी रश्मी नारायण, राम प्रकाश पांडे की पत्नी मीना देवी, राजीव कुमार की पत्नी नूतन कुमारी एवं राजेश सिंह की पत्नी भारती सिंह भी उपरोक्त कंपनी में बराबर की 5%-5% की निदेशक हैं।
राजेश सिंह ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि अप्रैल 2017 से नवंबर 2024 तक अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडे एवं राजीव कुमार एकमत होकर एवं अपराधिक षडयंत्र कर कंपनी से फर्जी कागजात बनाकर ब्याज के रूप में एवं ब्याज का ब्याज के रूप में कुल 9 करोड़, 6 लाख, 1 हजार सत्तहत्तर रुपए निकाल लिया।
इसका विरोध करने पर और उपरोक्त राशि का हिसाब मांगने पर इन तीनों लोगों ने दिसंबर 2024 से कंपनी से ब्याज के रूप में राशि निकालना बंद कर दिया। परंतु उपरोक्त निकाले गए राशि का कोई हिसाब किताब नहीं दिया।
उपरोक्त तीनों लोगों द्वारा कंपनी में एक भी पैसा कैपिटल या लोन राशि के रूप में नहीं दिया, परंतु ब्याज एवं ब्याज का ब्याज इन लोगों ने कंपनी से बिना किसी नियम या प्रस्ताव के निकाल लिया और गबन कर लिया।
दर्ज प्राथमिकी में राजेश सिंह ने कहा है कि कंपनी के बैलेंस शीट में भी इस राशि या लोन राशि जो इन्होंने कंपनी को कभी दी हो, जिक्र नहीं है।
जो स्पष्ट करता है कि उपरोक्त राशि का गबन तीनों द्वारा स्वयं प्रयोग के लिए कपटपूर्ण तरीका अपनाकर एवं दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर किया गया।
राजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि गबन की गई राशि का संपूर्ण विवरण एवं संबंधित कागजात इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं।
विदित हो की राजेश सिंह एवं राजेश सिंह की पत्नी भारती सिंह द्वारा लगातार विरोध के कारण इस कंपनी के अन्य निदेशकों जिसमें उपरोक्त तीनों लोग एवं उनकी पत्नी शामिल हैं, के द्वारा राजेश सिंह एवं राजेश सिंह की पत्नी भारती सिंह को निदेशक के पद से हटाने हेतु एक ई-मेल दिनांक 13 फरवरी 2025 को भेजा गया जिसके विरुद्ध राजेश सिंह एवं भारती सिंह ने एनसीएलटी कोलकाता बेंच में मुकदमा किया।
जिसकी संख्या CP/20(KB) 2025 है और एनसीएलटी द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2025 को पारित अंतिम आदेश में कंपनी की संरचना में कोई हेर फेर करने से रोक लगा दिया गया।
इसके बाद से ही कंपनी के साकची स्थित कार्यालय में राजेश सिंह जब पहुंचे तो पाए कि उपरोक्त तीनों पार्टनरों ने राजेश सिंह का सारा सामान जैसे कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अलमारी हटवा दिया।
जिससे राजेश सिंह एवं भारती सिंह कार्यालय में नहीं जा सकें। दिनांक 15 जुलाई 2025 को राजेश सिंह पुनः साकची कार्यालय गए और अपनी चाबी से अपना अलमारी खोलने लगे तो अलमारी नहीं खुला।
राजेश सिंह ने आरोप लगाया है की अलमारी में रखें गबन से संबंधित कागजात एवं राजेश सिंह के द्वारा अलमारी में रखा लगभग ₹2,00000(दो लाख रुपए)तीनों लोगों अनूप रंजन, रामप्रकाश पांडे एवं राजीव कुमार द्वारा गायब कर दिया गया है और अलमारी का ताला बदलवा दिया गया है।

राजेश सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि उपरोक्त राशि के गबन, फर्जीवाड़ा, कूट रचना, एवं आपराधिक षड्यंत्र के तहत दस्तावेज गायब करने एवं मेरा ₹2,00000/-गायब करने के आरोप में अनूप रंजन, रामप्रकाश पांडे एवं राजीव कुमार के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस मामले में साकची थाना में अनूप रंजन, रामप्रकाश पांडे एवं राजीव कुमार के विरुद्ध कांड संख्या 110/25 दर्ज किया गया है।

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