उच्च न्यायालय के आदेश से जुगसलाई के एक दुकानदार(किराएदार) से दुकान खाली कराया गया…..

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जुगसलाई महावीर सिंह मार्केट स्थित एक दुकान जो आनंद सोनकर एवं धीरज सोनकर को किराए पर दिया गया था, किराएदार द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा था इसलिए उस दुकान को खाली करने के लिए वर्ष 2014 में मकान मालकिन विनीता सिंह ने केस किया था।

उसका मकान मालिक के पक्ष में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

उसके बाद उक्त दुकान का दखल माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन पूजा कुमारी लाल के न्यायालय के आदेश से मकान मालिक विनीता सिंह को नजीर और पुलिस की मौजूदगी में दिया गया।

मकान मालिक के तरफ से केस की पैरवी अधिवक्ता पंकज कुमार सिन्हा और उर्वशी सिंह अधिवक्ता कर रहे थे।

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