JSCA के पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दो सप्ताह के अंदर करना होगा समर्पण….

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जमशेदपुर बिष्टुपुर थान केस संख्या 2075, 2017 में याचिकाकर्ता पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर उज्जवल दास, गवाह शेष नाथ पाठक और सुनील सिंह द्वारा जेएससीए के स्वर्गीय अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी, और आजीवन रंजीत कुमार मामल दर्ज कराए थे! बिष्टुपुर थाना के केस आईओ अखिलेश चौबे जांच-पड़ताल के बाद केस को खारिज कर दिए, केस एफआरर्टी होने के उपरांत जमशेदपुर के अधिवक्ता श्री आर डी सिंह ने जमशेदपुर निचली अदालत में एफआरटी को चुनौती दी और माननीय न्यायालय ने एफआरटी को खारिज कर केस चलाने का आदेश दिया,

आज दिनांक 25 अगस्त 2023 को जमशेदपुर जिला सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा के न्यायलय में केस संख्या 2475, 467, 468, 471 और 120B झारखंड राज्य क्रिकेट संघ 196.23 करोड गबन मामले को लेकर विगत 19 अगस्त 2023 को अग्रिम जमानत पर बहस के बाद जजमेंट को 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख दिए थे! आरोपित तीन आरोपी पूर्व सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और रंजीत कुमार को माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत को खारिज कर दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में सशरीर समर्पण करने का आदेश पारित किये!

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